टैक्स में छूट पाने के लिए आज अंतिम दिन

हाउस टैक्स में छूट पाने का शुक्रवार को अंतिम मौका है। 31 जनवरी के बाद टैक्स जमा कराने वाले भवन मालिकों को नगर निगम 5 फीसदी छूट का लाभ नहीं देगा। इसके बाद लोगों को टैक्स की पूरी रकम जमा करानी होगी। यही नहीं नगर निगम अब बकाएदारों पर सख्ती कर उनसे टैक्स की रकम 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगा।
नगर निगम टैक्स जमा कराने वालों को 20 फीसदी, एक सितंबर से 30 सितंबर तक 15 फीसदी, एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक 10 फीसदी और एक दिसंबर से 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसदी छूट देता है। यानी टैक्स में छूट पाने का अब अंतिम मौका है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि 31 जनवरी के बाद बाद टैक्स जमा कराने वालों को छूट नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कराई जा रही है। बकाएदारों से 12 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स की रकम वसूली जाएगी।