पति को जलाकर मारने वाली पत्नी को आजीवन कारावास

प्लाट के विवाद में पति की जलाकर हत्या करने वाली पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दूसरे हत्यारोपी नाबालिग बेटे का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने पत्नी पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एडीजे-13 कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बिशम्बर सिंह ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में घनश्याम परिवार समेत रहता था। उसकी पत्नी मुनेश उर्फ बबली से उसका प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। 23 अक्टूबर 2017 को दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद मुनेश ने अपने बेटे के साथ मिलकर घनश्याम के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। पड़ोस के लोगों ने किसी तरह से आग बुझाया। गंभीर रूप से झुलस गए घनश्याम को उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान घनश्याम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मुनेश ओर उसके बेटे को नामजद कराया। बेटे के नाबालिग होने की वजह से उसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एडीजे-13 कोर्ट ने मुनेश को हत्या का दोषी माना था।