डीएलएफ स्कूल पर कार्रवाई को पैरेंट्स ने खोला मोर्चा

भूखंड आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर जीडीए ने राजेंद्रनगर सेक्टर-दो में संचालित डीएलएफ पब्लिक स्कूल का भूमि आवंटन निरस्त कर दिया है। मामले में ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। जिसके बाद जीडीए ने जांच के बाद कार्रवाई की थी। जीडीए की कार्रवाई के खिलाफ सेठ जय प्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 41(3) के तहत सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका के खिलाफ ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है।
एसोसिएशन की ओर से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कॉलेज की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका का विरोध किया है। एसोसिएशन ने संस्था की ओर से की गई धोखाधड़ी की जांच करा उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन के महासचिव सचिन सोनी ने बताया कि जीडीए ने राजेंद्रनगर सेक्टर-2 में सेठ जयप्रकाश मुकंदलाल पॉलिटेक्निक के नाम 20924.40 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन किया था। इस भूखंड पर केवल पॉलीटेक्निक संस्थान का संचालन होना था। लेकिन जांच में इस भूखंड पर अन्य संस्था दरबारी लाल फाउंडेशन की ओर से डीएलएफ पब्लिक स्कूल का संचालन होता पाया गया। जीडीए पहले ही स्कूल की भूमि का आवंटन निरस्त कर चुका है। धोखाधड़ी करने वाली संस्था ने राहत के लिए शासन में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इसके खिलाफ एसोसिएशन ने जांच कर कार्रवाई करने और राहत नहीं देने का पत्र शासन में भेजा है।