प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-5 राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने उक्त फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया है। दो नाबालिग अभियुक्तों को मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। जबकि फरार चल रहे एक आरोपी की फाइल अदालत ने अलग कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि पिलखुवा निवासी राजू उर्फ राजकुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। राजू ने पिलखुवा के ही सोहन पाल से एक प्लॉट का सौदा तय किया था, जिसके एवज में राजू ने सोहन पाल को दो लाख रुपये दिए थे। सोहन पाल ने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री की और न ही रकम लौटाई। इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। राजू सोहन पाल से रुपयों के तगादा करते थे। आरोप था कि इसी तगादे के चलते सोहन पाल ने 4 जनवरी 2009 को अपने साथी सोनू उर्फ रिंकू, रविंद्र उर्फ पहाड़ी, दीप उर्फ रिंकू, हरीश चंद, इंद्रजीत, टिल्लू व दो नाबालिगों के साथ मिलकर राजू की हत्या कर दी।
मृतक के परिजनों ने उक्त लोगों को नामजद करते हुए पिलखुवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर सभी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी। एडीजे-5 की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर सोहन पाल, सोनू उर्फ रिंकू, रविंद्र उर्फ पहाड़ी, दीप उर्फ रिंकू, हरीश चंद व इंद्रजीत को दोषी पाते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उक्त मामले में टिल्लू फरार चल रहा है, जिसकी फाइल अलग कर दी गई है।
प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में छह को उम्रकैद, २५-२५ हजार जुर्माना