गाजियाबाद। एक कैंटीन संचालक ने प्लास्टिक के गिलास में शराब परोसी तो नगर निगम ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। निगम अधिकारियों ने जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए कैंटीन संचालक को दो दिन की मोहलत दी है। रकम जमा न की गई को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कविनगर जोन के प्रभारी हरिकिशन गुप्ता ने बताया कि डायमंड फ्लाईओवर के पास शराब ठेके के पास कैंटीन बनी है। नगर निगम सेनिटरी इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि यहां प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास में शराब परोसी जाती है और फिर इन गिलासों को रेलवे लाइन किनारे फेंक दिया जाता है। इसकी वजह से यहां गंदगी हो रही है। सूचना पर वह खुद भी मौके पर पहुंचे और कैंटीन में प्लास्टिक के गिलासों में शराब परोसी जाती हुई पाई गई। उन्होंने कैंटीन संचालक भूरा पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। उसकी कैंटीन में रखे प्लास्टिक के गिलास भी जब्त कर लिए गए। यह पहला मामला है कि जब नगर निगम ने किसी कैंटीन पर इस तरह की कार्रवाई की है। निगम अधिकारियों का कहना है कि मॉडल शॉप और अन्य कैंटीन पर भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास, चम्मच इत्यादी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
प्लास्टिक के गिलास में पिलाई शराब, २५ हजार का जुर्माना